लखनऊ । उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया । जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना निर्णय दिया है । कोर्ट ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव समय पर हो। इससे अब चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका के बाद कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी । इस मामले को लेकर करीब 3 से 4 बार सुनवाई हुई। जिसमें आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा । कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं । अब इस फैसले के बाद निर्वाचन आयोग जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है।
edit by : sanjay singh Chauhan
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