
अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हरि ओम सिंह के नेतृत्व में फार्मासिस्टओ का प्रतिनिधि मंडल आज मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल कमिश्नर,अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। औषधि अनुज्ञापन अधिकारी / सहायक आयुक्त औषधि द्वारा शासन के शासनआदेश का अनुपालन ना के जाने संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है।
जिलाध्यक्ष हरि ओम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी/ सहायक औषध आयुक्त द्वारा मंडल के किसी भी जनपद में शासन के शासनादेश के अनुरूप नियत समय में लाइसेंस नहीं जारी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासन स्तर से मेडिकल स्टोर के रिटेल और होलसेल के लाइसेंस के जारी होने में तमाम अनियमितताओं को संज्ञान में लेकर एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमें रिटेल का लाइसेंस आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को जारी करने का निर्देश दिया गया था और होलसेल लाइसेंस में 15 दिन में जारी करने का निर्देश दिया गया था और रिटेल लाइसेंस जारी होने के बाद औषध निरीक्षक को भौतिक सत्यापन करना होता है लेकिन देवीपाटन मंडल में औषधि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा रिटेल लाइसेंस को शासन के निर्देश के अनुरूप 24 घंटे में जारी नहीं किया जा रहा है और लाइसेंस को औषधि निरीक्षक को भौतिक सत्यापन हेतु फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है और मोडिफिकेशन में डाल दिया जा रहा है इसको लेकर डीएलए से 11 अगस्त अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में को भी की गई जिसके उपरांत डीएलए द्वारा शासन के अनुरूप 24 घंटे में रिटेल लाइसेंस जारी करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन उन्होंने पुनः लाइसेंस नहीं जारी किया जा रहा है उसकी एवज में विभाग में वसूली की बात की जाती है। और फार्मासिस्टओ का शोषण किया जा रहा है। इस मौके पर रतन कुमार, ऋषि ओम सिंह, विजय तिवारी, प्रदीप सिंह,केशरी नंदन आदि मौजूद रहे।