भास्कर सिंह
गोंडा । जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में जिला कारागार , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया गया ।
विधिक साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है , न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है । यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रूकावट नहीं होगी । वर्तमान समय में तहसील स्तरीय मा० न्यायालय से मा०उच्च न्यायालय एवं मा०उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं ।
कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है , मानव दुर्व्यव्हार एवं बेगारी से पीड़ित है , स्त्री या बालक है , मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है , जातीय हिंसा , अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं , तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं । इसके लिए आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पडेगा । दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।
विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के सन्दर्भ में सांविधानिक उपबन्ध , दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई । सचिव द्वारा कारागार अस्पताल का निरीक्षण करते समय इलाज हेतु भर्ती बंदीगण के स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछताछ किया गया । बन्दीगण के समुचित इलाज हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया । भोजनालय का निरीक्षण कर साफ – सफाई हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।
इस साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 11 सितंबर, 2021 में दीवानी लघु दाण्डिक वाद , फौजदारी , राजस्व चकबन्दी , बिजली चोरी , 125 गुजारा भत्ता , बैंक वाद , वैवाहिक तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर , उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु जानकारी प्रदान की गयी ।
इस अवसर पर जिला कारागार के जेलर दीपांकर भारती , उप कारापाल विवेक सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।