बाराबंकी। बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर/गिरोह सरगना की चल अचल संपत्ति कीमत लगभग २ करोड़ ३० लाख रुपए को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा
बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के ऊपर निरंतर कार्रवाई से तस्करों की कमर टूटी
पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल अचल संपत्तियों को जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश से जब्ती करण की कार्रवाई की जाएगी
गिरोह सरगना मोहम्मद आलिम उर्फ साधु पुत्र मोहम्मद उमर निवासी टिकरा मुर्जा थाना जैतपुर
द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों जेपी सिंह पुत्र साहब लाल निवासी रसूलपुर थाना जैतपुर
सनाउल्लाह पुत्र अताउलरहमान
मारूफ पुत्र मोहम्मद यामीन उर्फ चुन्ना मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद आलम उर्फ साधु निवासी गण टिकरा मुर्तजा थाना जयपुर
के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 20 वर्षों से आर्थिक भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल अचल संपत्ति आयोजित की गई थी
गिरोह सरगना मोहम्मद आलम उर्फ साधु पुत्र मोहम्मद उमर निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैतपुर द्वारा अपराधिक कृत्य से अपने एवं अपने परिवार जनों के नाम अर्जित की गई चल अचल संपत्ति कीमत लगभग दो करोड़ 30 लाख रुपए को थाना जहांगीराबाद बाराबंकी
पुलिस प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया जाएगा।
बाराबंकी जिला संवाददाता
संजीव सिंह